पत्नी से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले पति को सात साल की सजा

रोहतक । रोहतक जिले में अदालत ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले युवक को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने पिछले साल अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया था। इस मामले में जिले की थाना शिवाजी कॉलोनी के एक गांव की महिला ने केस दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि उसके पति ने शराब पीकर उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए। मना करने पर पति ने उसके साथ मारपीट की और जलती बीड़ी छाती पर रगड़ दी। शोर मचाने पर तीनों बच्चे उसके पास आ गए। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया था। इस मामले में दोषी पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर साढ़े सात हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की एवज में सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी के साथ कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए महिलाओं को लेकर संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अगर समाज की उन्नति मापनी है तो महिला की उन्नति को मापना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्वामी विवेकानंद के कोट ने कहा था कि जैसे पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता उसी तरह स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के बिना नहीं चल सकते। श्री गुरु नानक जी देव ने कहा था कि महिला ने राजाओं को भी जन्म दिया है, उसकी निंदा नहीं कर सकते। पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना घोर निंदनीय है।
