जिला अभियोजन अधिकारियों को अब नहीं बताना होगा अपनी परफार्मेन्स रिपोर्ट
भोपाल।प्रदेश के जिला अभियोजन अधिकारियों को अब अपनी परफार्मेन्स रिपोर्ट अपने मुख्यालय को नहीं बताना होगी। इससे उन्हें फिलहाल छूट मिल गई है।दरअसल राज्य के गृह विभाग के अधीन कार्यरत लोक अभियोजन संचालनालय ने अपनी नियमित परफार्मेन्स रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये आईसीजेएस ई-प्रासीक्युशन पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें जिला अभियोजन अधिकारियों को केस की एन्ट्री करना होती है। चूंकि वर्तमान में केंद्र सरकार की आईसीजेएस योजना के तहत ई-प्रसीक्युशन पोर्टल बनाया गया है जिसमें केस की एन्ट्री का कार्य किया जा रहा है। प्रासीक्युटर परफार्मेन्स ई-वेल्युएशन सिस्टम एवं आईसीजेएस ई-प्रासीक्युशन पोर्टल के एकीकरण किया जा रहा है, इसलिये लोक अभियोजन संचालनालय के निदेशक विजय यादव ने आगामी आदेश तक ई-प्रासीक्युशन सिस्टम में केस एन्ट्री कराने से छूट प्रदान कर दी है।
हाईकोर्ट ने तलब की जानकारी :
इधर एमपी हाईकोर्ट ने लोक अभियोजन संचालनालय से वर्ष 2019 एवं 2020 में बलात्संग एवं पाक्सो एक्ट के तहत निर्देशानुसार साठ दिनों में प्रकरण निपटाये जाने की जानकारी तलब कर ली है। सभी जिला लोक अभियोजन अधिकारियोंसे ऐसे मामलों की जानकारी भेजने के लिये कहा गया है।