राजस्थान विधानसभा उपचुनाव: बैंक और आबकारी विभाग अलर्ट, शराब खरीदार काे देना होगा मोबाइल नंबर, जानिये क्यों

जयपुर. प्रदेश के 3 जिलों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव (Rajasthan Assembly by-election) के लिए राज्य निर्वाचन विभाग पूरी तरह मुस्तैद गया है. बैंक (Banks) के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे किसी भी तरह के संदेहास्पद लेन-देन पर कड़ी नजर रखें. वहीं आबकारी विभाग (Excise Department) को भी सतर्क कर दिया गया है. शराब ब्रिक्री का बिल देकर ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर रखने के भी निर्देश दिए गये हैं.

एटीएम में सामान्य से अधिक बार में करेंसी रिफिल करने और 10 लाख से अधिक रुपए की राशि के लेन-देन की सूचना आयकर विभाग को देने को कहा गया है. एयरपोर्ट अथोरिटी के अधिकारियों से संबंधित जिलों के एयरपोर्ट्स पर कड़ी निगरानी रखने, चार्टर प्लेन्स के यात्रा की सूचना समय पर देने और संदेहास्पद नकद राशि पर भी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं.

10 लाख से अधिक के लेनदेन पर कड़ी नजर

निर्वाचन आयोग ने आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों को एसएसटी (स्टेटिक सर्विलांस टीम) व एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वायड टीम) द्वारा 10 लाख से अधिक धनराशि जब्त होने पर तुरंत कार्रवाई करने और संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गये हैं. आयोग ने कहा है कि आयकर विभाग में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होने पर स्वतः प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे.

शराब के वितरण और स्टॉक पर भी पैनी नजर

प्रदेश के 3 जिलों राजसमंद, भीलवाड़ा और चूरू जिले में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के दौरान आबकारी, पुलिस, आयकर, नारकोटिक्स व अन्य विभागों को समन्वय के साथ काम करने की सलाह दी गई है. आयोग के अनुसार चुनाव में नगद राशि और शराब के दुरुपयोग की आंशका सर्वाधिक रहती है. लिहाजा शराब के वितरण और स्टॉक पर भी पूरी निगरानी रखी जाये.

आबकारी आयुक्त को दी कार्रवाई की छूट

वहीं आयोग ने आबकारी आयुक्त डॉ. जोगाराम को सीमावर्ती राज्यों से आने वाली अवैध शराब पर निगरानी रखने, अवैध वितरण पर प्रभावी नियंत्रण और उनकी जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिये शराब की आपूर्ति वाले सभी गोदामों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बलों द्वारा समुचित निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं. इसके साथ ही शराब की दुकानों पर होने वाले बिक्री पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. शराब ब्रिक्री का बिल देकर ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर रखने के भी निर्देश दिए गये हैं.
 

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