कोरोना काल में शादी करने जा रहे हैं तो पहले जान लें नए नियम, उल्लंघन पड़ेगा भारी

जयपुर. कोरोना (COVID-19) संक्रमण की दूसरी लहर के बीच शादियों (Marriage) का सीजन सिर पर आ गया है. शादियों में होने वाली भीड़भाड़ से संक्रमण (Infection) बढ़ने के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. राज्य सरकार ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, विवाह समारोह की पूर्व सूचना ईमेल से एसडीएम को देनी अनिवार्य होगी. ऐसा नहीं करने वालों पर सरकार ने 5 हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है. इसके अलावा भी शादी समारोह के लिए कई तरह के नियम बनाये गए हैं. सरकार इन नियमों की पालना करवाने के लिये पूरी तरह से कमर कस चुकी है.

ये हैं सरकार के पैरामीटर
शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है. हालांकि, शादी में बैंड-बाजा को इससे अलग रखा गया है. वे इन 50 में नहीं गिने जाएंगे. पूर्व में 100 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25000 रुपये की जुर्माना राशि तय थी, लेकिन अब सरकार ने मेहमानों की संख्या घटाकर 50 तक सीमित कर दी है. 50 से ज्यादा मेहमान होने पर आयोजनकर्ता पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करनी होगी
इसके साथ ही विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवाने करने और एसडीएम की मांग पर उसे उपलब्ध करवाना होगा. समारोह में प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड वाश और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है. समारोह में सामाजिक दूरी, हाथ धोने की व्यवस्था और फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. ऐसा नहीं करने पर भी 5 हजार का जुर्माना देना होगा. समारोह स्थल पर थर्मल स्कैनिंग से तापमान मापने की व्यवस्था भी करनी होगी. कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
 

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