पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से कोरोना मरीजों की व्यवस्थाओं की मांगी जानकारी

पटना । पटना हाईकोर्ट ने बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार की व्यवस्था पर असंतोष जाहिर किया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सुनवाई की। जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस कड़ी में राज्य सरकार ने कोरोना संकट को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दायर किया, लेकिन कोर्ट प्रदेश सरकार से जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। अब हाई कोर्ट ने पटना समेत राज्य के अन्य जगहों में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत मरीजों के इलाज के लिए अब तक की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं एआईआईएमएस के निदेशक ने एनएमसीएच, पटना के हालात का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केन्द्र सरकार को यह बताने को कहा कि बिहार के कोटे में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी। बता दें कि 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 12 हजार 222 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 63746 पर जा पहुंची है। राज्य में 24 घंटे में 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले दो दिनों में मौत का आंकड़ा 105 हो गया है।
