दिल्ली सरकार ने BS-III पेट्रोल औरBS-IV डीजल वाहनों पर लगाया प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है.
सरकारी आदेश के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. इसके तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि BS-III मानकों या उससे नीचे के डीजल संचालित मध्यम माल वाहनों को केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए चलने की अनुमति होगी. इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-III और उससे नीचे के डीजल वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
EV, CNG और BS-VI डीजल वाहनों को मिलेगी प्राथमिकता
दिल्ली में EV, CNG और BS-VI डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी. यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है. दिल्ली में Air Quality Index (AQI) के खराब होने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) लागू करने का आदेश दिया है. यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए उठाया गया है.
GRAP III के तहत, सड़कों की सफाई की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी और धूल दबाने वाले पदार्थों के साथ जल छिड़काव किया जाएगा. यह उपाय भीड़भाड़ वाले घंटों से पहले और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लागू होंगे. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, सभी विध्वंस कार्यों और खुदाई के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसमें बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य भी शामिल हैं.
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP
GRAP को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें चरण IV – 'गंभीर प्लस' (AQI > 450) शामिल है. चरण III के तहत, 11-सूत्रीय कार्य योजना लागू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना भी शामिल है। यह उपाय पहले से लागू चरण-I और चरण-II का पूरक होगा.