हाईकोर्ट का कड़ा रुख: योजना विहार में गंदे पानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड जिम्मेदार
दिल्ली के योजना विहार, आनंद विहार और जागृति एन्क्लेव जैसे इलाकों में गंदे और सीवर मिक्स पानी की सप्लाई का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग निवासियों को सीवर मिक्स पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जब तक कोई अदालत में शिकायत लेकर नहीं आता, तब तक DJB अधिकारी खुद मौके पर जाकर जांच तक नहीं करते है.
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए DJB को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने योजना विहार में पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के लिए 16 अगस्त तक की समयसीमा तय की है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर DJB इस काम में नाकाम रहा, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
DJB ने शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया: याचिकाकर्ता
यह मामला वकील ध्रुव गुप्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद सामने आया है. याचिका में कहा गया कि पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में निवासियों को काले और बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों सहित लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 12 जून से इन इलाकों में दूषित पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन DJB ने शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.
स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का अधिकार है, इसकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी: HC
कोर्ट ने DJB को निर्देश दिया कि वह प्रभावित इलाकों का तुरंत निरीक्षण करे और एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट 5 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में पेश करे. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निरीक्षण में कोई खामी पाई जाती है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाए. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का अधिकार है और इसकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कोर्ट ने पूरे दिल्ली के दूषित पानी के मुद्दे से इंकार कर दिया
हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें पूरे दिल्ली के दूषित पानी के मुद्दे को शामिल करने की बात कही गई थी. कोर्ट ने कहा कि अगर पूरे दिल्ली का मामला उठाया गया, तो उसे मॉनिटर करना मुश्किल होगा. कोर्ट ने DJB से कहा कि वह योजना विहार, आनंद विहार और जागृति एन्क्लेव जैसे प्रभावित इलाकों में तत्काल सुधार सुनिश्चित करे. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि नाकाम रहने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा.