झारखंड में आज से पॉलिथीन इस्तेमाल पर सख्ती! CCTV से रखी जाएगी नजर, जानिए क्या हैं नए नियम?

झारखंड में अब पॉलिथीन इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं. सभी हाट बाजारों में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी. यदि कोई भी दुकानदार या ग्राहक पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई होगी. दरअसल, प्रदेश में पॉलिथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है, बावजूद इसका उपयोग बंद नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है.

शुक्रवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल हाट-बाजारों में धड़ल्ले से किया जा रहा है. कोर्ट ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि 15 दिन के भीतर हाट बाजारों में सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का नियमित कार्रवाई करने का दावा केवल कागजों में सीमित है.

गौरतलब है कि पॉलिथीन के इस्तेमाल पर शांतनु कुमार बनर्जी ने जनहित याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा कि झारखंड में 22 माइक्रोन से कम वाले पॉलिथीन पर प्रतिबंध है लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया निर्देश
गौरतलब है कि कोर्ट ने पूर्व में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव और नगर विकास सचिव को पूर्व में दिए गए आदेश का पालन कर अगली सुनवाई पर 7 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने को कहा.

याचिका में अदालत ने बताया कि राज्य में पॉलिथिन पर प्रतिबंध को लेकर जो जवाब दाखिल किया गया है, उसमें केवल 2 नियम लागू किए गए हैं और उसकी जानकारी दी गई है. नियम का पालन हो रहा है या नहीं इस पर कुछ नहीं कहा गया है. सरकार की नियमित कार्रवाई करने का दावा केवल कागजों में सीमित है.

झारखंड में 22 माइक्रोन से कम वाले पॉलिथीन बैन
गौरतलब है कि शांतनु कुमार बनर्जी ने जनहित याचिका में कहा है कि राज्य में 22 माइक्रोन से कम वाले पॉलिथीन पर प्रतिबंध है लेकिन इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है. दुकानों, हाट-बाजारों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है.

पूर्व में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. हालांकि, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. संबंधित एजेंसियां इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती.

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