नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों में किया बदलाव, सड़क पर गाड़ी छोड़ने पर केस दर्ज होगा

नोएडा में जाम की स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस कई तरह के नियम बना रही है. अब तक जहां लापरवाही बरतने पर गाड़ी चालक का चालान काटा जाता था. वहीं अब लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है. रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने या फिर 100 मीटर से पहले लेन चेंज नहीं करने पर चालान किए जाने के साथ-साथ अब एक नियम और आ गया है. अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको चालान तो भरना ही होगा, साथ ही आप पर केस भी हो सकता है.

अब ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया है अगर कोई भी शख्स अपनी गाड़ी खराब होने पर उसे बीच सड़क में छोड़कर चला जाता है तो उस पर पुलिस की ओर से एक्शन लिया जाएगा. डीसीपी ने कहा कि कई बार लोग गाड़ी खराब होने पर उसे बीच सड़क में ही छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में आकर ले जाते हैं, लेकिन इससे सड़क पर जाम लग जाता है.

खराब गाड़ी छोड़कर जाने वालों पर FIR
डीसीपी ने बताया कि अब इस तरह सड़क पर खराब गाड़ी छोड़कर जाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. गाड़ी के मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही वाहन को भी सीज कर दिया जाएगा. हालांकि फिलहाल ये कार्रवाई नोएडा-ग्रेना एक्सप्रेस वे और एलिवेटेड रोड पर ही की जाएगी. इसके अलावा पुलिस ने रैश ड्राइविंग करने वालों का भी चालान करने और उन पर भी केस दर्ज करने की बात कही है.

रैश ड्राइविंग के तहत युवक पर रिपोर्ट दर्ज
डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने बताया कि बुलंदशहर के रहने वाले बलराज नाम के शख्स पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. ये रिपोर्ट हेड कांस्टेबल हरदीप की ओर से दी गई शिकायत के बाद दर्ज की गई है. बलराज नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस वे पर गलत तरीके से ईको वैन चला रहे थे. इसलिए उन पर रैश ड्राइविंग के तहत केस दर्ज कराया गया है. उन पर BNS की धारा 281 (रैश ड्राइविंग) में रिपोर्ट दर्ज हुई. इसी तरह जो भी ट्रैफिक के नियमों के खिलाफ जाएगा. उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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