दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 18-21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दे दी है. अदालत ने बुधवार को ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने ये इजाजत केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी है. CJI बीआर गवई ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी.
चीफ जस्टिस ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. इसे पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था. CJI ने कहा कि पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18-21 अक्टूबर तक होगी. गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा. ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. इससे पहले 10 अक्टूबर को सुनवाई करने के बाद सीजीआई ने ग्रीन कैकर्स पर आदेश सुरक्षित रखा था. उन्होंने संकेत दिया था कि दिवाली में ग्रीन कैकर्स को मंजूरी मिलेगी.
CJI ने कहा कि सीपीसीबी और राज्य पीसीबी 18 अक्टूबर से एक्यूआई की निगरानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दाखिल करेंगे. पानी का नमूना भी लिया जाएगा. CJI बीआर गवई की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि पारंपरिक पटाखों की अक्सर तस्करी की जाती है और ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सहयोग से पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों ने प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी की है.
कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
दिल्ली-एनसीआर मे ग्रीन पटाखे पर दिए आदेश मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ही जारी रहेगी. इन उत्पादों की बिक्री पूरे दिल्ली एनसीआर में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी, जिन्हें जिला कलेक्टरों/आयुक्तों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा. पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे.
जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दो दिन यानी दिवाली से पहले और उस दिन सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच ही सीमित रहे. लड़ी (चटाई) वाले पटाखों का निर्माण और बिक्री नहीं नहीं की जाएगी.
ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि उसके इस फैसले की कॉपी एनसीआर में आने वाले सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को भेजी जाए. तीन हफ्ते बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
SC की क्या-क्या शर्त?
अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक
रात 8 से 10 बजे तक पटाखा जलाने की मंजूरी
सुबह 6 से 7 बजे भी पटाखे जलाने की अनुमति
बाहरी क्षेत्र से एनसीआर क्षेत्र में पटाखे लाने की अनुमति नहीं
गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा. आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर, जिम्मेदार लोगों को न केवल दंडित किया जाएगा, बल्कि नीरी द्वारा उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा.
नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा
ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे
सीएम रेखा गुप्ता क्या बोलीं?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आभार. यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो. इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और हरित एवं खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार करें.
‘सरकार बदली, बैन भी हटा’
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार बदली और हिंदुओं के त्यौहारों से बैन लगना बंद हो गया. बरसों के बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दिवाली मनाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है. दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज न्यायालय के सामने रखी, उसके लिए CM रेखा गुप्ता का आभार.