कुलभूषण मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई 15 मई को

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ भारत की ओर से दाखिल याचिका पर १५ मई को सुनवाई करेगा। नीदरलैंड की हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंगलवार को न्यायालय के नियमों के पैरा-४ के अनुच्छेद ७४ के तहत कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। भारत की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कुलभूषण का ईरान से किडनैप किया गया लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने दर्शाया कि उन्हें पिछले वर्ष तीन मार्च ब्लूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया।

भारत की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखकर कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाने को कहा था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण को जासूसी के आरोप में पिछले महीने १० अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी।

भारत ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन करते हुए जाधव पर मामला चलाया है। उसके बार बार के अनुरोध के बावजूद कुलभूषण को भारतीय राजनायिकों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। भारत ने यह भी साफ किया था कि कुलभूषण भारत का जासूस नहीं है। वह भारतीय नौ सेना में अधिकारी रह चुका है और रिटायर होने के बाद अपना व्यापार करते हैं। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ आठ मई को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी।

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