सरकार ने पूरे देश में गौ हत्या पर लगाया बैन, खरीद-फरोख्त पर बनाए नए नियम

केंद्र सरकार ने पूरे देश में गौ हत्या पर बैन लगा दिया है। साथ ही स्लॉटर हाउस में गायों की खरीद-फरोख्त पर नए नियम बनाए गए हैं। मंगलवार को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों में यह बात कही गई है। यह बदलाव पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत किया गया है।

वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम व्यापारियों पर पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक, अब देश में गाय, बैल, भैंस, बछड़े और ऊंट की स्लॉटर हाउस के लिए खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगेगी।

निमयों के मुताबिक अब कोई भी मवेशी को तब तक बाजार में नहीं ला सकता जब तक कि वह यह लिखित घोषणापत्र नहीं देता कि मवेशी को मांस करोबार के लिए हत्या करने के मकसद से नहीं बेचा जा रहा है। मवेशी केवल उस व्यक्ति को ही बेचा जा सकेगा जो दस्तावेज दिखा कर यह साबित करेगा कि वह "कृषक" है।

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