गुजरात में गौ हत्या पर कानून सख्त, दोषी को मिलेगी उम्रकैद की सजा

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने गौ हत्या को लेकर बनाए गए नए कानून को आज से लागू कर दिया है। इस कानून के तहत गुजरात में गौ हत्या करते पकड़े जाने पर उम्र कैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा। देशभर में गोवंश हत्या के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है ऐसे में गुजरात सरकार ने यह कानून लागू किया। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि देश में गुजरात ऐसा पहला राज्य है जिसने गौ हत्या को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बनाया है। इस कानून के तहत गोवंश की हेराफेरी करने वाले और गौ मांस के साथ पकड़े जाने वाले के लिए भी इस कानून के तहत सजा हो पाएगी।

यह है नया कानून 
गौहत्या करते पकड़े जाने वाले शख्स के खिलाफ गैर जमानती वॉरन्ट जारी होगा। 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है व पांच लाख तक का जुर्माना लगेगा। गोवंश या गौ मांस की हेराफेरी में इस्तेमाल किया गया वाहन सरकार के पास जमा हो जाएगा। शाम को सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आज से लागू होगा कानून 
इससे पहले गुजरात में कानून तो था लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना हो सकता था। इससे पहले भी सरकार ने कानून बनाए थे, जिसमें ये तीसरी बार है कि कानून में बदलाव के लिए विधानसभा में बिल लाया गया और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद 3 जून से यह कानून गुजरात में लागू किया गया है।

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