जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर सहित 6 जजों को सुनाई 5 साल की सजा

नई दिल्ली: कलकत्‍ता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन ने भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर समेत सुप्रीम कोर्ट के 6 अन्‍य जजों को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जज ने यह फैसला इन सभी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर दिया है। स्‍वयं जस्टिस कर्णन पर न्‍यायपालिका का अपमान करने और सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ भ्रष्‍टाचार के आरोप लगाने को लेकर अदालत के अपमान का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी न्‍यायिक कर्त्‍तव्‍यों को जारी रखने की याचिका यह कहते हुए ठुकरा दी थी कि हाई कोर्ट जज दिमागी रूप से ठीक नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने कर्णन के खिलाफ 17 मार्च को जमानती वारंट भी जारी किया था। 2 मई को जस्टिस कर्णन ने संविधान के अनुच्‍छेद 226 का प्रयोग करते हुए सुओ-मोटो आदेश जारी किया था। सीजेआई व 6 अन्‍य दलों को सम्‍मन किए जाने के बाद वह जस्टिस कर्णन के सामने पेश नहीं हुए तो उन्‍होंने गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए 8 मई को फिर पेश होने का आदेश जारी किया था। सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट के जज पेश नहीं हुए तो जस्टिस कर्णन ने इसे अपनी अदालत की अवमानना मानते हुए सभी 7 जजों को 5 साल की सजा सुना दी।

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