डिजिटल पेमेंट सुरक्षित करने के लिए सरकार लेकर आ रही है कानून

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट वॉलेट जैसे साधनों से भुगतान करने के बाद होने वाली दिक्कतों के लिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है।
 
सरकार इनकी सुरक्षा के लिए कानून ला रही है। इस कानून के तहत इस प्रकार के साधनों (इंस्ट्रूमेंट) को जारी करने वाली सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं को शिकायत कमेटी की स्थापना के साथ-साथ शिकायत अधिकारी रखना आवश्यक होगा।

इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से इस मामले में कानून बनाने के लिए मसौदा जारी किया गया है, जिस पर लोगों से प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है। 

अनिवार्य होगा शिकायत अधिकारी रखना

प्रस्तावित कानून के मुताबिक, डेबिट कार्ड-क्रेडिट कार्ड या वॉलेट जारी करने वाली संस्थाओं के लिए उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए शिकायत अधिकारी रखना अनिवार्य होगा।

 इस प्रकार की संस्थाओं को अपनी वेबसाइट व मोबाइल ऐप पर शिकायत अधिकारी का नाम, संपर्क नंबर व अन्य जानकारी देनी होगी ताकि प्रीमेंट कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सके।

प्रस्ताव के मुताबिक, शिकायत अधिकारी को शिकायत मिलने के 36 घंटों के भीतर शिकायत पर कार्रवाई शुरू करनी होगी और शिकायत मिलने के एक माह के भीतर शिकायत का निपटान करना होगा। 

कंपनियों को देनी होगी जोखिम की जानकारी

ई-भुगतान के साधनों को जारी करने वाली संस्थाओं को अपने उपभोक्ताओं को ई-भुगतान से जुड़े हर प्रकार के जोखिम की जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी जानकारी देनी होगी कि ग्राहकों की जानकारी के चोरी हो जाने की स्थिति में संस्था किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएगी।

ग्राहकों को संस्थाओं से यह भी जानने का हक होगा कि इंटरनेट बैंकिंग के दौरान वित्तीय संस्था किस प्रकार उनके पासवर्ड की गोपनीयता को बरकरार रखती है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक सभी संस्थाओं को ग्राहकों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कारगर उपाय करने होंगे।

Leave a Reply