डीडीसीए मामला: केजरीवाल से 21 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा गया

नई दिल्ली: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अदालत ने आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।  मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट के वास्ते दायर की गई केजरीवाल की याचिका मंजूर कर ली क्योंकि वह इस समय इलाज के लिए बेंगलूरू में हैं और 22 फरवरी को लौटेंगे।  केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एेसा नहीं है कि वह जानबूझकर पेशी से बच रहे हैं। 

 अदालत ने साथ ही निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को जमानत दे दी जिन्हें केजरीवाल के साथ आरोपी के तौर पर मामले में तलब किया गया था। उन्हें 10,000 रपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दी गयी। सुनवार्ई के दौरान आजाद के वकील ने दलील दी कि शिकायत विचार योग्य नहीं है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को क्रिकेट संघ का प्रशासक नियुक्त किया है।  डीडीसीए एवं चौहान की तरफ से पेश हुए वकील संग्राम पटनायक ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि याचिका पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि जब शिकायत दायर की गयी थी तब चौहान डीडीसीए के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भी याचिका दायर की थी।

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