दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी की जमानत बढ़ाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे एक पूर्व कांग्रेस पार्षद की अंतरिम जमानत मंगलवार को 18 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी ताकि वो अपने वकीलों को भुगतान करने के लिए धन का बंदोबस्त कर सकें.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने बलवान खोखर को राहत प्रदान की जिन्होंने अपनी संपत्तियों की बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए अक्तूबर तक जमानत मांगी थी.

अदालत ने 18 अगस्त तक जमानत बढ़ाते हुए सीबीआई से खोखर के इन दावों का सत्यापन करने को कहा कि उनकी संपत्ति का फैसला अक्तूबर तक हो जाएगा. उनकी 14 दिन की जमानत समाप्त होने के बाद इसे बढ़ाने की अर्ज़ी दाखिल की गई. निचली अदालत ने दंगों के इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया था लेकिन खोखर को चार अन्य के साथ दोषी ठहराया गया.

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