दोबारा चलन में आएंगे छापे में पकड़े गए 100 करोड़ के नए नोट
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार ईडी द्वारा जारी निर्देशों में सभी जोनल ऑफिस से कहा गया है कि वह बैंकों में खाता खोलकर उक्त रकम को उसमें जमा करा दें जिससे इसे तुरंत परिचालन में लाया जा सके।
ईडी निदेशक करनाल सिंह ने सोमवार को बताया कि उन्होंने इस संबध में पूर्व में भी एक सर्कुलर जारी किया था कि जब्त की गई पुरानी नकदी और अन्य चीजों को बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखा जाए। जबकि नई नकदी को बैंक खातों में जमा कराया जाएगा जिससे इन्हें तत्काल परिचालन में लाया जाएगा ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।
नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत दूर करने के लिए उठाया कदम
इसके अलावा सरकार ने भी आयकर विभाग को निर्देश जारी कर कहा है कि जब्त की गई मुद्रा को बैंकों में जमा कराया जाए। बता दें कि पूर्व में ईडी और अन्य विभाग जब्त की गई चीजों को स्ट्रांग रूम में रख देते थे ताकि केस चलने के दौरान उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जाए।
केस खत्म होने के बाद उक्त संपति को भारत की संचित निधि में जमा करा दिया जाता था। एक आयकर अधिकारी ने बताया कि अगर इस दौरान केस लंबा चलता था तो उक्त चीजें आयकर विभाग के सेफ लॉकर में सुरक्षित रखी जाती थी।
बता दें कि नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद आयकर विभाग और ईडी ने पुलिस की मदद से विभिन्न राज्यों से छापामारी में नकदी की बड़ी खेप बरामद की हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक से तो 60 करोड़ से ज्यादा की नई नकदी भी पकड़ी जा चुकी है।