नगर परिषद टेण्डर की राशि वापिस करें : जिला फोरम 

जबलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम खण्डपी' क्र.-१ जबलपुर ने अपने समक्ष विचाराधीन एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुये मुख्य नगर पालिका अधिकारी कटंगी जिला जबलपुर एवं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भोपाल को आदेशित किया है कि वे संयुक्त रुप से अथवा पृथक पृथक परिवादी राजेश कुमार जैन को टेण्डर प्राईज की त्रुटिवश कटौती की गई राशि १३,७२८ रुपये ब्याज बतौर भुगतान करें। 
    परिवादी राजेश कुमार जैन द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष मामला दायर कर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कटंगी जिला जबलपुर द्वारा निकाले गये टेण्डर ऑनलाईन परचेस किये गये थे लेकिन स्टेज बाई स्टेज कार्य करने के बाद भी १३,७२८ रुपये की कटौती हो गयी लेकिन टेण्डर परचेस नहीं हुये और सम्मिट भी नहीं हुये जिसके कारण परिवादी की उक्त राशि फंस गयी तत्संबंध में राशि वापिस किये जाने की मांग को अनसुना किया गया और नोटिस भेजने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा मामला जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष दायर किया गया तो जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव एवं सदस्य सुषमा पटेल द्वारा परिवादी के पक्ष में परिवादी की ओर से पैरवी अरुणकुमार जैन एडवोकेट व विक्रम जैन द्वारा की गयी।

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