पत्नी ने किया केस, तो नंबर पॉर्न साइट पर डाला

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस शख्स की अग्रिम जमानत खारिज कर दी जिस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर अश्लील साइटों पर डाल दिया था। पत्नी ने पति पर अननैचरल संबंध बनाने और मारपीट का भी आरोप लगाया हुआ है। इस मामले में आरोपी ने हाई कोर्ट ने अर्जी दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू की हुई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पुलिस को छानबीन तक में सहयोग नहीं कर रहा। उस पर यह भी आरोप है कि उसने पत्नी पर दबाव बनाने की कोशिश की है, इसी के तहत उसने पत्नी का मोबाइल नंबर अश्लील साइट पर डाला है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि अश्लील साइट पर फोन नंबर डालने से उस नंबर पर कई अश्लील कॉल्स आईं और लोगों ने निचले स्तर की बातें कीं। जो आरोप हैं वे गंभीर हैं और आरोप के मुताबिक आरोपी के कंडक्ट बेहद खराब हैं और ऐसी स्थिति में उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट के जस्टिस एसपी गर्ग की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पेश मामले के मुताबिक महिला की 12 दिसंबर 2014 को शादी हुई थी। शादी के बाद कपल हनीमून के लिए न्यू जीलैंड गया था। हनीमून के बाद 3 जनवरी 2015 को दोनों वापस आए तब महिला की ओर से आरोप लगाया गया कि उसके पति ने हनीमून के दौरान ही उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इस दौरान उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पति ने मारपीट भी की। पति पर ये भी आरोप है कि उसने पत्नी का नंबर अश्लील साइट पर डाल दिया था। इसके लिए ऑफिस के लैपटॉप का इस्तेमाल किया गया। वहीं मामले में आरोपी पति की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में उसे फंसाया गया है। उसने कहा कि पत्नी से हनीमून में संबंध नहीं बन सके थे। उसने कहा कि उसे मामले में गलत फंसाया गया है उसे अग्रिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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