पाकिस्तान कोर्ट ने लगाई ‘इस्लाम विरोधी’ वैलंटाइंस डे पर रोक

इस्लामाबाद
पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को वैलंटाइंस डे मनाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस शौकत अजीज ने सूचना मंत्रालय, इस्लमाबाद उच्चायोग और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) को आदेश के तुरंत प्रभाव से लागू करने को लेकर जवाब देने को कहा।

कोर्ट ने यह आदेश अब्दुल वाहिद नामक नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसने मुख्यधारा और सोशल मीडिया पर वैलंटाइंस डे के प्रमोशन को 'इस्लाम के विरुद्ध' करार देते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की थी। उसने सार्वजनिक तौर पर भी वैलंटाइंस डे मनाने पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वैलंटाइंस डे के प्रमोशन को तुरंत रोकने की चेतावनी भी दी। उन्होंने पेमरा को मीडिया को मॉनीटर करने और ऐसे किसी भी प्रमोशन को बैन करने का निर्देश दिया।

पिछले वर्ष राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी वैलंटाइन्स डे को मुस्लिम परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए देश के लोगों से इसको न मनाने की अपील की थी।

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