राइट टू प्राइवेसी पर 4 गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने SC में दी अर्जी

नई दिल्ली।  राइट टू प्राइवेसी पर 9 जजों की सविधान पीठ सुनवाई कर रही है। चार गैर-बीजेपी शासित राज्यों पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की ओर से राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम काेर्ट में अर्जी दी गई है। वहीं, वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा कि 1954 और 1962 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उस तरह कभी विचार नहीं किया जा सकता था जैसी तकनीक आज 21 वीं सदी में मौजूद है। प्राइवेसी संपूर्ण राइट नहीं है ना ही हो सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें संतुलन बनाना है और मैं समझता हूं ये एक खतरनाक क्षेत्र है।

उन्हाेंने कहा कि प्राइवेसी का मुद्दा सिर्फ राज्य और नागरिक के बीच नहीं है बल्कि गैर सरकार और नागरिक के बीच भी है। प्राइवेसी के मुद्दे पर दोनों पुराने जजमेंट मौजूदा दौर में कोई प्रासंगिकता नहीं रखते।

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