रैलियों-गाड़ियों की परमिशन ऑनलाइन, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर

हिमाचल विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को जलसे और जलूस निकालने व अन्य प्रचार कार्यों को लेकर निर्वाचन आयोग की अनुमति लेने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सुविधा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. यह पहला मौका है, जब निर्वाचन आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई है. निर्वाचन आयोग ने सुविधा साफ्टवेयर के माध्यम से इस बार पार्टी के उम्मीदवारों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं.

निर्वाचन अधिकारी कुल्लू यूनुस ने कहा कि राजनैतिक पार्टियां अपने प्रचार-प्रसार के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार रैलियों के लिए ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं. सुविधा साफ्टवेयर से अनुमति मिलेगी.

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार जलसे और जलूस निकालने के लिए भी आनलाइन परमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. साथ ही इन रैलियों और प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के परमिट के लिए भी आनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं. किसी भी तरह के परमिट भी ऑनालाइन जनरेट किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने से संबंधित शिकायत भी प्रत्याशी और अन्य लोग आयोग को आनलाइन कर सकते हैं. अगर कोई राजनीतिक दल किसी निजी या सरकारी संपत्ति पर बिना अनुमति के अपनी प्रचार सामग्री को चिपकाता है तो इसकी शिकायत भी आनलाइन की जा सकती है. जिसके चलते जिला निर्वाचन आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारी शिकायतों का समाधान करेंगे.

उन्होंने कहा कि शिकायत और समाधान के लिए 1950 टोल फ्री नम्बर रहेगा. चुनाव से संबंधित किसी तरह की जानकारी भी इसी नम्बर से ली जा सकती है. उन्होंने कहा कि कि यह पहला मौका है जब आयोग ने चुनावी रैली और जलसा-जलूस निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है. इससे आयोग दफ्तर में भीड़ नहीं जुटेगी.

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