सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के देश से बाहर जाने पर लगाई रोक

नई दिल्ली. यूपीए सरकार में फाइनैंस मिनिस्टर रहे पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया, जिसमें उसने कार्ति को देश से बाहर जाने की इजाजत दी थी। हाई कोर्ट ने कार्ति को देश से बाहर जाने की अनुमति दी थी और वह 16 अगस्त को ही जाने की योजना बना रहे थे। इससे पहले 10 अगस्त को हाई कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम और 4 अन्य लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से जारी लुक आउट सर्कुलर पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि ये लोग प्रथमदृष्टया वारंटेड नहीं हैं।

कार्ति चिदंबरम ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से देश से बाहर जाने की अनुमति देने की अपील करते हुए कहा था कि वह शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई से पहले देश से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन, अदालत ने कहा कि वह रिस्क नहीं लेना चाहती है। कार्ति अब तक सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने पूछा कि अब तक एक भी बार वह सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हुए हैं। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई के पास यह विकल्प था कि वह कार्ति का पासपोर्ट जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन, यह बेहद जरूरी है कि वह सीबीआई के समक्ष पेश हों। इसी साल 15 मई को कार्ति और आईएनएक्स मीडिया पर 8 अन्य लोगों समेत फेमा उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

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