हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड में 17,900 शिक्षकों की भर्तियां रद्द
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही हाईस्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को यह आदेश सुनाया।
याचिकाकर्ता हरी शर्मा और अन्य की याचिका में कहा गया था कि हाईस्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में स्नातक पास छात्रों को ही आवेदन करने का प्रावधान किया गया था जबकि सिविक साइंस के लिए भी रिक्तियां दिखाई गई थीं।
अदालत ने इसको सही नहीं माना और पूरा विज्ञापन ही रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विज्ञापन को गलत और भेदभावपूर्ण करार दिया।
कोर्ट ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 2015 की नियमावली और हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि हाईस्कूलों में करीब 17,900 शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। जिसके विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पूर्व में आवेदन करने वाले छात्रों को दोबारा आवेदन नहीं देना होगा, नए विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना पुराने के अनुसार ही की जाएगी ताकि कोई भी अभ्यर्थी आवेदन देने से छूट न जाए।
झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन ने पहली बार 28 दिसंबर 2016 को भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन इसमें कुछ गलतियां थीं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 45 प्रतिशत अंक रखा गया था। छात्रों ने इसका जोरदार विरोध किया।
छात्रों के विरोध को देखते हुए कमिशन ने पुराने विज्ञापन को वापस ले लिया और दोनों विषयों में 45% अंक होने की शर्त को हटा दिया। आयोग ने दोबारा 4 फरवरी 2017 को विज्ञापन जारी किया। जिसके बाद आयोग को अब तक एक लाख दस हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।