अपराध दर्ज रहने पर नहीं मिलेगी नौकरी भले ही बाद में दोषमुक्त क्यों न हो जाये आवेदक

भोपाल।यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के आवेदन के दौरान अपराध दर्ज पाया जाता है तो आवेदक को नौकरी नहीं मिलेगी, भले ही बाद में वह न्यायालय से दोषमुक्त क्यों न हो जाये। ये निर्देश राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किये हैं।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनल भारद्वाज विरुध्द मप्र शासन मामले में हाल ही में निर्णय दिया है जिसमें उसने कहा है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय यदि आवेदक के विरुध्द आपराधिक प्रकरण प्रचलन में हो और बाद में दोष मुक्त किया गया हो, तो दोष मुक्त होने से आवेदक पात्र नहीं माना जा सकता है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि विभिन्न न्यायालयों में उपरोक्त प्रकृति के प्रचलित लंबित प्रकरणों में इस दृष्टांत को पक्ष समर्थन हेतु न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

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