अब दो केंद्रीय कानूनों के तहत भोपाल एवं इंदौर में मैट्रो रेल का संचालन होगा

भोपाल। प्रदेश के दो महानगरों में निर्माणाधीन मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिये नया प्रावधान कर दिया गया है। मप्र सरकार के परामर्श पर केंद्र सरकार ने भूमिगत रेल संकर्म संनिर्माण अधिनियम 1978 तथा मैट्रो रेल प्रचालन और अनुरक्षण अधिनियम 2002 इन दोनों महानगरों में प्रभावशील कर दिये हैं। इससे अब इन परियोजनाओं का संचालन इन दोनों केन्द्रीय कानूनों के तहत होगा तथा केंद्र सरकार भी इसमें पर्यवेक्षण सहित अन्य सहायतायें एवं सुविधायें प्रदान करेगी और ये परियोजनायें अध्निियम में दिये निर्धारित मानकों के अनुसार बनेंगी।

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