अब प्रदेश में दुकानें सातों दिन खुली रह सकेंगी

भोपाल।प्रदेश में अब दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। दुकान स्वामी को सप्ताह में एक दिन दुकान बंद नहीं रखना होगी। यह नया प्रावधान शिवराज सरकार ने श्रम विभाग के अंतर्गत शॉप एण्ड एस्टेबिलिशमेंट एक्ट के तहत  कर दिया। लेकिन इसके बावजूद दुकान स्वामी को अपने कर्मचारी या नौकर को किसी दिन साप्ताहिक अवकाश आवश्यक रुप से देना होगा। पहले कर्मचारी या नौकर को साप्ताहिक अवकाश देने के लिये सप्ताह के किसी एक दिन दुकान बंद रखने का प्रावधान था। ऐसा कोविड-19 संक्रमण के दौरान लॉकडाऊन के कारण दुकानें बंद रहने एवं दुकानदारों को व्यवसायिक घाटा होने की भरपाई हेतु किया गया है।

कारखानों को अब अब दस साल का लायसेंस मिलेगा :
इधर शिवराज सरकार ने कारखाना नियम में संशोधन जारी किया है जिसके तहत अब हर साल कारखानों को अपने लायसेंस का श्रम विभाग से नवीनीकरण नहीं कराना होगा बल्कि वे ऑनलाईन दस या इससे अधिक अवधि के लिये एक बार में ही विहित फीस अदा कर लायसेंस ले सकेंगे। यह नया प्रावधान 1 जनवरी 2021 के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील होगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि अब प्रदेश में दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुली रह सकेंगी तथा उन्हें सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखने से छूट पन्रदान कर दी गई है। परन्तु किसी एक दिन दुकान कर्मचारी या नौकर का साप्ताहिक अवकाश देना जरुरी होगा। इसके अलावा कारखानों को दस साल का लायसेंस देने का भी प्रावधान लागू किया जा रहा है, पहले हर साल नवीनीकरण कराना होता था।
 

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