अब रैंगिग लेने पर होगी कडी कार्यवाही, सरकार कर रही प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट लाने की तैयारी

भोपाल। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन मोड में आई कमलनाथ सरकार अब प्रदेश में साल दर साल बढ़ रही रैगिंग की घटनाओं पर लगाम कसने जा रही है। इसके लिए सरकार प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। जिसके तहत अगर कोई छात्र शुरुआती जांच में ही रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही टीसी और माइग्रेशन में इस बात का जिक्र होगा और देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपील की जाएगी की मध्यप्रदेश में रैगिंग में बर्खास्त छात्रों को तीन साल तक एडमिशन न दिया जाए। गौरतलब है कि देश में एमपी रैगिंग के मामलों में दूसरे नंबर पर है। बीते दस सालों की बात की जाए तो 648  केस सामने आए है। इनमें से कई छात्रों ने परेशान होकर सुसाइड कर ली तो कईयों द्वारा कोशिश की गई। गोरतलब है की हाल ही 2018 को भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकंड ईयर के छात्र यश पाठे ने रैगिंग और सीनियरों की प्रताणना से डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया था। जानकारी के अनुसार राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने सरकार को एंटी रैगिंग कानून का पूरा ड्राफ्ट बनाकर दे दिया है। इसमें सख्त प्रावधान यह किया गया है कि रैगिंग की शिकायत मिलते ही आरोपी छात्र को कॉलेज से तुरंत निष्कासित और प्रारंभिक जांच में ही शिकायत सही पाने जाने पर छात्र को संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले तीन साल तक आरोपी छात्र को देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। माना जा रहा है कि जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जा सकता है। नए एक्ट में एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट से ही ज़मानत का प्रावधान भी होगा। इस विषय पर पीसी शर्मा,  विधि मंत्री , मप्र ने कहा की इस संबंध में फाइल आ गई है। संबंधित अधिकारी इसका परीक्षण कर रहे हैं। मानसून सत्र के पहले कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसे सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा।

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