आधार लिंकिंग को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को कड़ी फटकार

नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले पर मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, 'संसद से पारित कानून का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है?' बता दें कि आधार लिंक अनिवार्यता के खिलाफ ममता ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी।

सरकारी योजनाओं में आधार अनिवार्य करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रदेश की सीएम को परेशानी है तो वह सामान्य नागरिक की तरह याचिका दायर करें। सरकारी पद का प्रयोग करते हुए इस याचिका देने का औचित्य नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम आधार की अनिवार्यता के खिलाफ काफी नाराज थीं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भले उनका फोन कनेक्शन कट जाए वह आधार लिंक नहीं करेंगी।

मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और मोबाईल कंपनियों को नोटिस भी जारी किया। बता दें कि ममता बनर्जी ने आधार लिंक को अनिवार्य किए जाने को बीजेपी और केंद्र की राजनीति कहा था। उन्होंने कहा था, 'मैं जनता से अपील करती हूं कि आधार से फोन को लिंक न करें। आपसे इसी अंदाज में विरोध करने की अपील करती हूं। वह कितने लोगों के कनेक्शन काटेंगे? बीजेपी क्या चाहती है? क्या वे लोगों की गुप्त बातों को सुनना चाहते हैं? यह लोगों की निजता पर सीधा हमला है।'

सामाजिक कल्याण की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सर्वोच्च अदालत से हालांकि ममता सरकार को झटका लगा है।

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