आधार से पैन को जोड़ने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को जोड़ने के सरकार के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि इस पर संविधान पीठ के फैसले तक रोक लगी रहेगी. आयकर अधिनियम के इस प्रावधान के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे पैन कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें लिंक करना होगा.

बता दें कि न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गई थी, जिसे इस साल के बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए लागू किया गया था.

आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान या पैन कार्ड आवंटन के लिए आधार नंबर लिंक करना आवश्यक था

सरकार के कदम का विरोध करते हुए भाकपा नेता बिनॉय विश्वम समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दावा किया है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के 2015 के उस आदेश का महत्व नहीं घटा सकता जिसमें आधार को स्वैच्छिक बताया गया था.

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