आयोग में मामला आने पर सेवानिवृत्त प्राचार्य को लम्बित स्वत्वों का हुआ भुगतान

आयोग में मामला आने पर सेवानिवृत्त प्राचार्य को लम्बित स्वत्वों का हुआ भुगतान

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर होशंगाबाद जिले के एक सेवानिवृत्त प्राचार्य को उनके समस्त लम्बित दावा लाभों का भुगतान कर दिया गया है। होशंगाबाद जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बावड़िया माऊ के सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री एन.एस. परिहार ने उनकी सेवानिवृत्ति के डेढ़ वर्ष बाद तक उनके सेवाकाल के अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि की कटौती की राशि वापिस न मिलने एवं नियमित वेतनमान का लाभ भी नहीं मिलने की आयोग में शिकायत कर उन्हें यह रकम दिलाने हेतु आवेदन दिया था। आयोग ने आवेदन पर प्रकरण दर्ज करते हुये (क्र. 7929/होशंगाबाद/2019) जिला शिक्षा अधिकारी, होशंगाबाद से प्रतिवेदन मांगा था। जिला शिक्षा अधिकारी, होशंगाबाद ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि सेवानिवृत्त प्राचार्य, श्री एन.एस. परिहार को नियुक्ति कि दिनांक से नियमित वेतनमान के अन्तर की रकम 2 हजार 734 रूपये का ई-भुगतान 21 जनवरी 2020 को एवं समर्पित अवकाश के अन्तर की रकम 3 लाख 47 हजार 474 रूपये का ई-भुगतान चार फरवरी 2020 को किया जा चुका है। इसी प्रकार एक अन्य स्वत्व की रकम 22 हजार 963 रूपये का भुगतान भी श्री एन.एस. परिहार को 31 जनवरी 2020 को चेक के माध्यम से किया जा चुका है। चूंकि आवेदक श्री परिहार के समस्त स्वत्वों का भुगतान हो चुका है, इसलिये अब आयोग में यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

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