आरबीआई ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने बैंकों को ‎दिए ‎निर्देश

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को नए निर्देश जारी ‎किए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के आ‎ख्रिर अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी।  रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम)गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं। इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है। सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है ‎कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके। यदि बैंक इन निर्देशों का तय समय सीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। एटीएम में कैश न होने की स्थिति में भी बैंकों पर जुर्माना लगेगा या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।

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