ईडी ने एनडीपीएस के तीन आरोपियों की 1.61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को तीन लोगों एस नागराजू, गदीपार्थी सत्यनारायण और के राजू परंथमन के खिलाफ दर्ज धन शोधन रोकथाम मामले में 1.61 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का दावा किया है। तीनों नशीले पदार्थों का कारोबार करते थे और उस पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बड़ी संपत्ति बनाई थी।

शुरुआत में, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25ए और 29 के तहत शिकायत दर्ज की थी। उन पर डीआरआई द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफेड्रिन को एक नियंत्रित पदार्थ बनाने और व्यापार करने का आरोप लगाया गया था।

बाद में, ईडी को सूचित किया गया कि आरोपी कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थे। डीआरआई के मामले के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत ईसीआईआर दायर किया।

जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि अनुसूचित अपराध में लिप्त होकर, नागराजू और अन्य ने अवैध रूप से निर्मित इफेड्रिन में व्यापार करके 5.23 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की थी।

ईडी की जांच में पता चला कि पूरा लेनदेन बिना किसी बिल या चालान के नकद में किया गया था।

आरोपियों ने बाद में अचल संपत्ति में निवेश किया और उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया धन अपराध की आय थी।

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