कानून: खराब निकला सामान? कंपनी लेगी वापस

दिवाली: कंपनी को वापस लेना ही होगा अपना खराब सामान

नई दिल्ली
दिवाली से पहले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका खरीदा हुआ सामान खराब हो जाता है, तो कंपनी को उसे वापस लेना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इससे जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत कंपनी को खराब सामान वापस लेना कानूनी तौर पर जरूरी होगा। नया बीआईएस कानून 12 अक्टूबर से लागू किया गया है।

मिलावटी मिठाई और नकली जेवर बेचने पर भी कानून सख्त किया गया है। लाइसेंसशुदा जूलर अब बिना हॉलमार्किंग के सोने के जेवर नहीं बेच सकेंगे। इस नियम को लागू करने के लिए सभी जूलरों को बीआईएस के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देशभर में करीब 3 लाख जूलर्स हैं, जिनमें केवल 20,000 ने बीआईएस के पास रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इसे देखते हुए हॉलमार्किंग सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

बीआईएस के एडीजी सीवी सिंह ने बताया कि इस कानून को लागू कर दिया गया है। इसको सही तरीके से अमल में लाने के लिए हम नए नियम जल्द घोषित करेंगे। प्रॉडक्ट की खराब क्वॉलिटी की शिकायत सुनने के लिए अथॉरिटी की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि ग्राहकों को प्रॉडक्ट सही क्वॉलिटी के साथ मिल सकें और उनको खराब क्वॉलिटी की शिकायत करने के लिए दूर न जाना पड़ें। वे सीधे अथॉरिटी जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

लोकसभा में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि जूलर्स अब ग्राहकों को चूना नहीं लगा सकेंगे। सरकार जल्द ही इसके कड़े मानक तय करने जा रही है। सरकार हॉलमार्किंग कानून में पहले ही संशोधन कर चुकी है।

हॉलमार्किंग के फायदे
हॉलमार्किंग के फायदे की बात करें तो तीन कैटिगरी 14,18, 22 कैरट में हॉलमार्किंग की जाएगी। हॉलमार्किंग से शुद्धता पक्की होगी। जूलरी को दोबारा बेचने पर अच्छी कीमत मिलेगी। मिलावटी सोने का डर खत्म होगा। हॉलमार्किंग की फीस सोने-चांदी के वजन के आधार पर नहीं ली जाएगी, बल्कि हर पीस के लिए 35 रुपये चार्ज लगेगा। इंडियन हॉलमार्किंग असोसिएशन के हर्षद अजमेरा का कहना है कि सरकार ने ग्राहकों के सुविधा के लिए 3 तरीके से हॉलमार्किंग करने का फैसला किया है। इससे गोल्ड की शुद्धता कायम रहेगी।

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