कोरोना के बढ़ते मामलों और होली को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, पढ़ें मुख्‍य बातें

जयपुर. कोरोना (COVID-19) संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मनाई जा रही होली (Holi) पर आमलोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है. राजस्थान में परंपरागत तौर पर होली के अवसर पर मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सवों/कार्यक्रमों में भाग लेने पर कुछ पाबंदियां (Restrictions) लगाई गई हैं. इनका उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है. उत्सवों और कार्यक्रमों में सीमित मात्रा में ही लोग भाग ले सकते हैं. कोरोना को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी कोरोना मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने के कड़े प्रावधान किए गए हैं. तय SOP का उल्लंघन करने पर राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है. इसलिये किसी भी तरह का बड़ा आयोजन करने से पहले उसकी पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा रंग में भंग पड़ सकता है.

दोपहर बाद 4 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी अनुमति
सरकार ने होली और शब-ए-बारात पर 28-29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है. हालांकि, इसके लिए कुछ निर्देश तय किए गए हैं. इनकी प्रक्रिया निर्धारित की गई है. इन कार्यक्रमों के लिये अपराह्न 4 बजे से रात 10 बजे तक यह अनुमति रहेगी. आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. हाल ही में गृह विभाग ने इसके संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं. इससे पहले गृह विभाग ने 24 मार्च को आदेश जारी कर होली और शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने पाबंदियों में शिथिलता प्रदान कर दी है.

बड़ी तेजी से फैल रहा है संक्रमण
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी तेजी से संक्रमण फैल रहा है. इससे प्रदेश में अब प्रतिदिन नए कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार को राजस्थान में एक हजार से ज्यादा नये मरीज सामने आए हैं.

Leave a Reply