कोर्ट ने रेपिस्ट को उम्रभर के लिए धकेला सलाखों के पीछे, नाबालिग से किया था रेप

कोटा. जिले में नाबालिग किशोरी (Minor teenager) के साथ रेप (Rape) करने के मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या-3 (POCSO court) ने रेपिस्ट (Rapist) को जीवन की अंतिम सांस तक (Till the last breath of life) के सलाखों के पीछे रखने की सजा सुनाई (sentenced) है. कोर्ट ने रेपिस्ट पर 40,000 रुपए का जुर्माना (Penalty) भी लगाया है. रेपिस्ट ने नाबालिग को बंधक बनाकर उससे कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया था. बाद में पुलिस ने ही पीड़िता का बरामद (Recovered) किया  था.
बंधक बनाकर 2 महीने अपने पास रखा
जानकारी के अनुसार कोटा के मकबरा थाना इलाके में साजिदेहड़ा निवासी अब्दुल नफीस उर्फ बंटी 7 अगस्त 2018 को बाजार जाते समय एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया. उसने नाबालिग को बंधक बनाकर दो महीने तक अपने पास रखा और उससे कई बार रेप किया. परिजनों ने पहले तो नाबालिग को अपने स्तर पर ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो पुलिस में मामला दर्ज कराया. नाबालिग पिता की रिपोर्ट पर मकबरा थाना पुलिस ने उसे बरामद कर आरोपी अब्दुल नफीस उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर लिया.
कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए
उसके बाद पीड़िता ने अपने बयानों में अब्दुल नफीस उर्फ बंटी द्वारा कई बार रेप करने की बात कही. पुलिस ने पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर अब्दुल नफीस के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए.
40,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अब्दुल नफीस को रेप का दोषी माना. कोर्ट ने प्रकरण में कड़ी टिप्पणी करते हुए रेपिस्ट अब्दुल को जीवन की अंतिम सांस तक जेल रखने की सजा सुनाई. वहीं इसके साथ ही उस पर 40,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
 

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