कोलायत मामले की सुनवाई टली, रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की गिरफ्तारी पर रोक जारी

जोधपुर: बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त के मामले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में स्काई लाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में शुक्रवार को एक पक्ष के वकील की अनुपस्थित के कारण सुनवाई टल गई. इस दौरान ईडी के अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे.

हालांकि इस दौरान मौजूद एएसजी राजदीपक रस्तौगी ने लगातार सुनवाई टलने व लंबे समय से मामले गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक के चलते बहस के लिए कोर्ट से आग्रह किया. एएसजी रस्तौगी ने कोर्ट से कहा कि ईडी के अलावा एक पक्ष कोर्ट में मौजूद है तो बहस शुरू की जाए. इसके साथ ही उन्होंने लिखित में कड़ी आपत्ति दर्ज की. अब इस मामले में आगामी 9 अगस्त को फिर सुनवाई होगी. 

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी
अगली सुनवाई तक मामले में कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रहेगी. बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद मामले में रार्बट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी है एवं उन्हें जांच में सहयोग भी देते रहना पड़ रहा है. 

ईडी के सवालों से घिर चुके हैं वाड्रा
आपको बता दें कि स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा अदालत के आदेश के बाद ईडी के सामने पेश होकर ईडी के सवालों का सामना कर चुके है. 

जानिए क्या है मामला
गौरतलब है कि बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा है. जिसकी ईडी जांच कर रही है. गत पेशी के दौरान कोर्ट में एएसजी राजदीप रस्तौगी ने बताया कि था रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पार्टनर मौरीन वाड्रा को एक चेक दिया था. इस चेक के द्वारा बिचौलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है, जो जांच का विषय है. 
कोर्ट ने जांच में सहयोग का दिया था आदेश
इस पर कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के सामने पेश होने एवं गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश कोर्ट ने दिए थे. शुक्रवार को कोर्ट में एएसजी राजदीपक रस्तौगी व एएएसजी भानुप्रताप ईडी की ओर से मौजूद थे.
 

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