जबलपुर में आज से खुल रहे हैं बाज़ार : शॉपिंग के लिए निकलने से पहले जान लें आज ऑड नंबर है या ईवन

जबलपुर.शहर में आज से ग्रीन जोन (Green zone) में आने वाले सभी बाजार (market) खोले जा रहे हैं. लेकिन इन्हें ऑड (odd) और ईवन (even)की तर्ज पर खोला जा रहा है. दुकानों की नंबरिंग की गयी है. शुरुआत ऑड नंबर से हो रही है. आज पहले दिन जिन दुकानों (shops) के 1-3-5-7-9 यानि ऑड नंबर हैं वो खोली जाएंगी और कल ईवन नंबर की. बस इसी क्रम से दुकानें बारी-बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन खुलेंगी.कलेक्टर (collector) ने ऑड-ईवन फॉर्मूले (odd-even formula)  का प्रस्ताव भोपाल भेजा था. मंज़ूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया गया.

79 दिन बाद बाज़ार में रौनक

कोरोना के अटैक के बाद जबलपुर जिले के बाजार 79 दिन से बंद थे. ऑड-ईवन की तर्ज पर जिले के 65 वार्डो में बाजार खोलने की छूट है. जबकि 14 वॉर्ड रेड जोन में होने के कारण अभी वहां बाज़ार बंद रहेंगे. इन इलाकों में किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की इजाज़त फिलहाल नहीं रहेगी. जिन इलाकों में आज से बाज़ार खोलने की छूट मिली है वहां दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी. लेकिन कल शनिवार से दुकानें खोलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहेगा.

ये शर्तें मानना होंगी

ग्रीन जोन में खुलने वाली दुकानों पर नये नियमो का कड़ाई से पालन करना होगा. वहां सेनेटाइजेशन के साथ साथ एक बार में 5 से ज्यादा ग्राहकों के मौजूद रहने की इजाज़त नहीं रहेगी. दुकानदारों के साथ साथ ग्राहको को मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा.जहां कहीं इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो वहां बाज़ार खुलने की मंजूरी वापस ले ली जाएगी.इसके साथ ही अगर किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला तो उस क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन बनते ही वहां बाजार खोलने की अनुमति निरस्त मानी जाएगी.

इन पर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू नहीं

ऑड-ईवन फार्मूले के तहत शहर के ग्रीन जोन वाले वॉर्डों में हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर, मॉल, सिनेमाघर, जिम, पान-गुटखा, सिगरेट, शराब दुकानों सहित भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग की गाइड लाइन में प्रतिबंधित अन्य सभी गतिविधियों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.

होम क्वारेंटीन का उल्लंघन करने पर 2 हज़ार का जुर्माना

इसके साथ ही होम क्वारेंटीन में रखे गए लोगों को अब नियमों-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा. कलेक्टर भरत यादव ने इस बारे में शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति होम क्वारेंटीन के नियमों का पालन नहीं करेगा तो पहली बार उस पर दो हजार रूपए का जुर्माना किया जाएगा. दूसरी बार उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को संस्थागत क्वारेंटीन में भेज दिया जाएगा. होम क्वारेंटीइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश हैं. जबलपुर जिले मे अब तक कुल 226 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं.जबकि 168 मरीज डिस्चार्ज और 9 की मौत हो चुकी है.
 

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