जिला अस्पताल की एम्बूलेंस नहीं लगाई जायेगी वीआईपी ड्यूटी में

भोपाल।राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय ने सभी जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भेजकर कहा है कि यदि जिला अस्पताल में एक ही एम्बूलेंस है तो उसे वीआईपी की ड्यूटी में नहीं लगाई जायेगी। सीहोर जिले में एक प्रसूता की मौत के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई जांच एवं की गई सिफारिशों के अनुपालन में उक्त निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देश में कहा गया है कि जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराई गई एम्बूलेंस को किसी वीआईपी ड्यूटी में लगाई जाने की स्थिति में एक अतिरिक्त एम्बूलेंस जिला चिकित्सालय के मरीजों के लिये आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होने पर उपयोग हेतु उपलब्ध की जाये। यदि किसी जिला चिकित्सालय में केवल एक मात्र उपयोग हेतु एम्बूलेंस है तो ऐसी स्थिति में उसे वीआईपी ड्यूटी में न लगाते हुये इसके लिये अतिरिक्त एम्बूलेंस की व्यवस्था की जाये। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिला चिकित्सालय के किसी मरीज को गंभीर स्थिति में उच्च चिकित्सालय रेफर किये जाने की स्थिति में संबंधित वार्ड के चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ, वार्ड में इसके लिये आवश्यक रजिस्टर संधारित करें तथा उसमें एम्बूलेंस व्यवस्था की जानकारी संधारित कर मरीज को उच्च चिकित्सालय रेफर करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिला चिकित्सालयों में हृदय रोग की जांच के संबंध में ईसीजी की सुविधा उपलब्ध करायें। ईको कार्डियोग्राफी एवं अन्य उच्च किस्म की हृदय की जांच हेतु प्रकरण पास की संबंधित सुविधाओं वाली संस्थाओं में रेफर किये जायें।

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