त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिये आयोग ने कलेक्टरों से मंगाई पदों की आनलाईन जानकारी

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों से त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव कराने के लिये जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों एवं सरपंच व पंच के पदों की जानकारी ऑनलाईन मंगवाई है।
सभी जिला कलेक्टरों से आयोग ने कहा है कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में पंचायत की अवधि के दो प्रावधान है, एक- प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने पहले सम्मिलन के लिये नियत तारीख से पांच वर्ष तक के लिये बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन समय से पहले विघटित न कर दी जाये। दो- किसी पंचायत का गठन करने के लिये निर्वाचन उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व तथा उसके विघटन की तारीख से छह माह की कालावधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा कर लिया जायेगा।
आयोग ने कहा है कि जिन पंचायतों का कार्यकाल माह मार्च-2020 में पूर्ण हो गया है या जिनका कार्यकाल माह मार्च-2021 तक पूर्ण हो रहा है या नवगठित ऐसी पंचायतों के पदों की जानकारी दी जाये जिनमें वार्डों के परिसीमन तथा आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जिनमें पंचों/सरपंचों/जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों के लिये पहली बार निर्वाचन हो रहा है।
आयोग ने यह भी कहा है कि जिला कलेक्टरों द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव वर्ष 2020-21 में सम्पन्न कराये जायेंगे। इसलिये जानकारी भेजते समय शुध्दता का विशेष ध्यान रखें और देखें की किसी पद की जानकारी दर्ज न करने से छूटे नहीं। त्रुटिपूर्ण जानकारी भेजने पर इसे आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।
