नगर पंचायत की आवासीय कालोनी निर्माण को लेकर विवाद

बिलासपुर । बोदरी नगर पंचायत में प्रस्तावित आवासीय कालोनी निर्माण में श्वङ्खस् जमीन विवाद को लेकर पेंच फस गया है। जिसके चलते मैसर्स बिलासपुर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। गड़बड़ झाले की पोल खोलते हुए नगर पंचायत बोदरी के उपाध्यक्ष अभिषेक दुबे ने मांग की है कि जब तक कमजोर आय वर्ग हेतु 15 प्रतिशत जमीन नगर पंचायत बोदरी के नाम से दर्ज नहीं होती तब तक मैसर्स बिलासपुर हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड को विकास अनुज्ञा / टी.एन. सी. की अनुमति ना दी जाय यदि आपके कार्यलय के द्वारा अनुमती दी गयी होगी उसे तत्काल निरस्त किया जाय। अभिषेक दुबे के अनुसार मैसर्स बिलासपुर हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुल रकबा 7.25 एकड़ भूमि पर बोदरी निकाय क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी के विकास के पूर्व 15 प्रतिशत भूमि कमजोर आय वर्ग (श्वङ्खस्) हेतु खसरा क्र. 153/2 में से रकबा 1एकड़ जो की घनश्याम यादव के नाम से दर्ज है जिसे दिनांक 29/06/2020 को नगर पंचायत बोदरी के नाम पर उपपंजीयक कार्यालय बिल्हा में तत्कालिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी राकेश शर्मा द्वारा कराया गया। उक्त जमीन के पंजीयन के पहले आम सुचना और इस्तिहार प्रकाशन नहीं कराया गया और पंजीयन दिनांक के पहले भूमि का एप्रोच रोड पहुंच मार्ग 30 फूट चौड़ाई रखते हुए भूमि का सीमांकन करा कर अधिपत्य प्राप्त नही किया गया। दुबे कहते हैं कि मेरे द्वारा सुचना के अधिकार 2006 के अधिनियम के तहत जन सुचना अधिकारी नगर पंचायत बोदरी से 22/07/2020 को उक्त जमीन की पंजीयन के पूर्व दिनांक 25/06/2020 को सीमांकन कर अधिपत्य प्राप्त करने की रिपोर्ट की छायाप्रति प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया। मेरे आवेदन पर जन सुचना अधिकारी बोदरी के द्वारा 24/08/2020 को जानकारी प्रदान की गयी। उक्त जानकारी में 18/08/2020 की सीमांकन प्रतिवेदन की छायाप्रति प्रदान की गयी। दिनांक 29/06/2020 को उक्त जमीन के पंजीयन के दस्तावेज में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर (छ.ग.) के नाम प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न किया गया जो दिनांक 21/06/2020 को भेजा गया है दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उक्त जमीन का सीमांकन कर अधिपत्य प्राप्त कर लिया गया जबकि सीमांकन 18/08/2020 को कराया गया है इससे यह स्पष्ट है कि गलत प्रतिवेदन सयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर (छ.ग.) को दे कर उक्त जमीन का पंजीयन तत्कालिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी बोदरी एवं मैसर्स बिलासपुर हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छल पूर्वक कराया गया है। उक्त जमीन का वर्तमान दिनांक तक नगर पंचायत बोदरी के नाम से नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण अनुविभागीय अधिकारी बिल्हा के समक्ष अपील 01/3 06 अ/2020-21 है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी बिल्हा द्वारा दिनांक 18/11/2020 को प्रकरण निराकरण होते तक अन्तरण न किया जाए एवं यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है। इसलिए उपाध्यक्ष दुबे ने खसरा नंबर 153/2 रकबा 1 एकड़ 32 डिसमिल मे से 1 एकड़ 9 डिसमिल जमीन जो कमजोर आय वर्ग हेतु नगर पंचायत बोदरी के नाम में पंजीयन किया गया है। उक्त जमीन वर्तमान स्थिति में नगर पंचायत बोदरी के नाम में नामंत्रण होना संभव नहीं हैं। उनकी मांग है कि जब तक कमजोर आय वर्ग हेतु 15 प्रतिशत जमीन नगर पंचायत बोदरी के नाम से दर्ज नहीं होती तब तक मैसर्स बिलासपुर हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड को विकास अनुज्ञा / टी.एन. सी. की अनुमती आपके कार्यलय के द्वारा अनुमती दी गयी होगी उसे तत्काल निरस्त किया जाय एवं कमजोर आय वर्ग हेतु 15 प्रतिशत जो भूमि मैसर्स बिलासपुर हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी गई है। वह विवादित है अत: आपसे निवेदन है कि मैसर्स बिलासपुर हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करे कि कमजोर आय वर्ग हेतु दुसरी जमीन देकर प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी का विकास कार्य करे।
