नाबालिग को अगवा कर रेप के दोषी को 20 साल की सजा

फरीदाबाद । नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को पलवल में ऐडिशनल सेशन जज डॉ. सुनीता ग्रोवर ने 20 साल की कैद व 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं जुर्माना न भरने की स्थिति में 2 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ऐडवोकेट ललित कुमार गुप्ता ने बताया कि 21 मई 2018 को सदर थाना पुलिस में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जो अब बालिग हो गया है। शिकायकर्ता ने कहा कि दोषी स्कूल आते-जाते लड़की के साथ छेड़खानी करता है। साल 2018 की 20 मई को लड़की का अपहरण कर ले गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 21 मई को मुकदमा दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की। उस ढूंढ़ने पर पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है। इस पर दोषी को 20 साल की कैद व 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 

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