निचली अदालत में जमानत अर्जी दें चिदंबरम, कोर्ट आज ही सुनाए फैसला: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सीबीआई रिमांड केस में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह निचली अदालत में अपनी जमानत अर्जी दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत आज ही अर्जी पर फैसला दे. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत से चिदंबरम को जमानत नहीं मिलती तो वह तीन और दिन CBI की हिरासत में रहेंगे, इसका मतलब यह है कि 5 तारीख तक चिदंबमर तिहाड़ जेल नहीं भेजे जाएंगे.  बता दें 5 सितंबर को ED मामले में सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाने वाला है.

इससे पहले शुक्रवार (30  अगस्त) को एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत सोमवार तक बढ़ा दी थी. 

बता दें सीबीआई ने चिदंबरम पर 2017 में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया था। उन पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को दिए गए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता बरतने का आरोप है। उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री थे। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
 

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