बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर के ही लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे बिहार में मंत्री और विधायक

पटना। देश मे सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट को अमल में लाया गया है। बिहार में परिवहन नियमों को लागू करवाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग सख्ती से कानून का पालन कर सकें, लेकिन बिहार के नेता और अधिकारी सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर घूम रहे हैं। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान दर्जनों मंत्री और विधायक मोटर व्हीकल एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करते दिखे।
  मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर का होना अनिवार्य है। विधानसभा की चल रही कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे दर्जनों मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर के ही घूम रही हैं। ऊर्जा मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री, खान मंत्री सहित दर्जनों विधायक एएसे वाहनों का इस्‍तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी नेता और मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इस मामले में कहा कि नेता हो या अधिकारी सभी को कानून का पालन करना जरूरी है। नियम सबके लिए बराबर है। सरकार ने नए मोटर व्हिकल एक्ट के तहत सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नम्बर का होना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के निर्देशों के मुताबिक अब शो रूम से गाड़ियां बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के नहीं निकल सकती हैं। अगर कोई एजेंसी बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर के गाड़ी बेचता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 2019 के पहले की गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नम्बर होना चाहिए। अगर नियम का पालन नहीं होता है तो 2 हजार जुर्माना या एक महीने की सजा हो सकती है।

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