बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने से इनकार ‎किया तो लगेगा जुर्माना!

मुंबई । अगर एटीएम से कटे-फटे नोट आप आसानी से बदलवा सकते हैं और बदले में नए नोट या साफ नोट ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियम मुताबिक एटीएम से निकले कटे-फटे नोटों को बैंकों को बदलने ही होंगे और कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2017 में जारी गाइडलाइन में कहा था कि सभी बैंक अपनी हर शाखा में बिना इनकार किए सभी ग्राहकों के कटे-फटे या गंदे नोट बदलेंगे। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ ब्‍योरा भी देना होगा। बैंक से नोट बदलना मात्र कुछ मिनटों का प्रोसीजर होता है। अगर कोई बैंक प्रोसीजर के नाम पर आपको लंबा इंतजार कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार ऐसा करने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। आपने जिस बैंक के एटीएम से कैश निकाला है, सबसे पहले उस बैंक में जाएं। वहां जाकर आपको एक आवेदन  ‎देना होगा, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और एटीएम की लोकेशन लिखनी होगी। इसके बाद आपको एटीएम से पैसा निकालने के बाद निकली उस स्लिप की कॉपी को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा और फिर उसे बैंक में जमा करना होगा। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। ये एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपकी अकाउंट डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे-फटे नोट ले लेंगे और उसके बदले नए नोट दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है।

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