महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू के नए नियम जारी, सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगे जरूरी सामानों के दुकान

मुंबई. महाराष्ट्र में कोरोना (Coronavirus In Maharashtra) के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार जारी प्रतिबंधों के तहत नया आदेश जारी किया है. एमवीए सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी ग्रॉसरी, वेजीटेबल और फल की दुकानें सुबह 7  से 11 बजे तक ही खुलेंगी. आदेश में कहा गया है कि सभी किराने का सामान, सब्जियों की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की खाद्य दुकानें (चिकन, मटन, पोल्ट्री, मछली और अंडे सहित), कृषि औजार और कृषि उपज से संबंधित दुकानें, पालतू पशुओं की दुकानें केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे ही खुलेंगी. यह आदेश एक व्यक्ति से लेकर एक संस्था तक पर लागू होंगे.
 

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