महाराष्ट्र: महिला के हत्यारे प्लंबर को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
ठाणे । अदालत ने 30 साल के एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस शख्स ने 2013 में एक गृहिणी का कत्ल कर दिया था और घर का कीमती सामान लेकर भाग गया था। इस शख्स का नाम देवेंद्र रामचंद्र मिश्रा है, जो एक प्लंबर है।
देवेंद्र को वसई कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमपी दिवाते ने आईपीसी धारा 302(हत्या), 396(हत्या के साथ डकैती) और 201 (अपराध के साक्ष्य छिपाना) के तहत दोषी ठहराए और उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पीडि़ता की वकील उज्ज्वला मोहोल्कर ने अदालत को बताया कि अंजना राजीव शिंदे (35) और उनके पति ने पालघर जिले के नला सोपारा इलाके में नारीया नगर में एक फ्लैट खरीदा था। फ्लैट में कुछ पाइपलाइन का काम कराना था, जिसके लिए आरोपी को बुलाया गया था। 23 जनवरी, 2013 को देवेंद्र, पाइप ठीक करने के बहाने अपार्टमेंट में घुस आया। देवेंद्र का मकसद चोरी करना था, इसलिए वह अंजना को घसीटकर बाथरूम में ले गया और वहां उसके सिर पर भारी औजार से वार किया।
सिर पर गहरी चोट लगने से अंजना की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद देवेंद्र, अंजना के मृत शरीर को घसीटकर बाथरूम से कमरे में ले आया। फिर मोबाइल, ज्वेलरी और कुछ कीमती सामान चुराकर वहां से भाग गया। लेकिन वह जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देवेंद्र के कपड़ों से खून के दाग मिले, जो पीडि़ता के खून से मेल खाते थे। चोरी के सामान को भी पुलिस ने देवेंद्र के पास से बरामद कर लिया था।