मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा सिंह को जमानत, पुरोहित को नहीं

नौ साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी. उन्हें पांच लाख के बांड पर बेल दी गई. हालांकि इसी मामले में हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी.

साध्वी प्रज्ञा के वकील श्याम देवानी ने कहा, वे (प्रज्ञा सिंह) महिला हैं. पिछले 9 साल से जेल में हैं और कैंसर पीड़ित है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत में ये पक्ष भी देखा.

श्याम देवानी ने बताया, उन्हें पांच लाख बांड पर सशर्त जमानत दी गई है. उनका पासपोर्ट जमा किया गया है. उन्हें जांच के लिए एनआईए के सामने जाना होगा.

साध्वी की बहन ने क्या कहा ? 

साध्वी प्रज्ञा की बड़ी बहन उपमा सिंह ने जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, 'ऑर्डर कॉपी आने का इंतजार है. आज मैं बिलासपुर से भोपाल के लिए रवाना हो रही हूं.' उन्होंने बताया कि प्रज्ञा गुरुवार को मीडिया से बात कर सकती हैं.

बता दें कि मार्च के पहले, हाई कोर्ट ने पुरोहित द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था. 28 जून को एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी. इसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

क्या है मामला

उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे.

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