मोटर व्हीकल एक्ट: जनता पर पड़ने वाले भारी भरकम जुर्माने को लेकर भूपेश सरकार उठाएगी ये कदम

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New motor vehicle act) लागू (Implementation) करने से पहले भूपेश सरकार (Bhupesh Government) उसे कानूनी राय के लिए भेजना चाहती है. ताकि आम जनता पर पड़ने वाले भारी भरकम जुर्माने (Penalty) से लोगों को थोड़ी राहत मिल सके. इसी क्रम में बीते मंगलवार को राज्य परिवहन मंत्री (Transport Minister) मोहम्मद अकबर (Mohd. Akbar) ने अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है.

जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कदम उठाएगी

संबंधित मामले में राज्य परिवहन मंत्री ने बताया कि कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे कदम उठाएगी. राज्य सरकार ने नए एक्ट के उन पहलुओं पर फोकस किया है जिनमें राज्य सरकार को संशोधन का अधिकार दिया गया है, क्योंकि यह देशभर में लागू होने वाला कानून है. इस कारण राज्य सरकार इसे सिरे से खारिज भी नहीं कर सकती. ऐसे में कानूनी रास्ता ढूंढकर उसमें संशोधन (Improvement) किए जाने पर विचार किया गया है. साथ ही अर्थदंड (Penalty) को लेकर भी वास्तविकता स्पष्ट करने के लिए विधि विभाग (law Department) से कहा गया है.
चालानी कार्रवाई करते समय संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश

राज्य परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कानूनी राय मिलने और उस पर फैसला लिए जाने तक पुलिस और परिवहन अमले को ये सख्त निर्देश है कि वे चालानी कार्रवाई करते समय संवेदनशीलता से काम करें. बता दें कि परिवहन मंत्री के साथ बैठक में सचिव विधि एवं विधायी रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव परिवहन मनोज पिंगुआ समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

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